अदालत ने सीएमओ को जेल भेजने के आदेश दे दिए थे लेकिन मामला तब पलट गया जब पीड़ित छात्रा (अब 20 साल )और उसकी मां न्यायालय पहुंच गई। सीएमओ के वकील ने दलील दी कि हमारा पक्षकार सात दिन के अंदर शादी कर लेगा।
शहडोलः मध्य प्रदेश की धनपुरी नगर पालिका के सीएमओ प्रभात बरकड़े को दुष्कर्म के मामले में सशर्त जमानत मिली है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। दरअसल, इंदौर में पढ़ रही नाबालिग नीट की छात्रा ने प्रभात बरकड़े पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। न्यायालय से जमानत मिलने के कारण सीएमओ जेल जाने से तो बच गए लेकिन उन्हें सात दिन के भीतर पीड़िता से शादी करनी ‘7 दिन में शादी करो, वरना जेल जाओ’, सीएमओ ने छात्रा से ब्याह का वादा किया तो कोर्ट ने दी जमानत …..
छात्रा ने दर्ज कराया था केस
मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने सीएमओ को जेल भेजने के आदेश दे दिए थे लेकिन मामला तब पलट गया जब पीड़ित छात्रा (अब 20 साल )और उसकी मां न्यायालय पहुंच गई। सीएमओ के वकील ने दलील दी कि हमारा पक्षकार सात दिन के अंदर शादी कर लेगा। लिखित में देने के बाद न्यायालय ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली। छात्रा ने एमआइजी पुलिस में धनपुरी सीएमओ प्रभात बरकड़े पर केस दर्ज कराया था।
छात्रा ने शिकायत में लगाया था यह आरोप
पुलिस में छात्रा की तरफ से दी गई शिकायत के अनुसार, वह बालाघाट की रहने वाली है और एक होस्टल में रहती थी। प्रभात बरकड़े भी बालाघाट के ही रहने वाले हैं। फ्लैट पर मुझे मिलने बुलाया। फ्लैट पर पहुंची तो उसके और प्रभात के अलावा वहां कोई नहीं था। प्रभात ने उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। उस समय वह नाबालिग थी। इनकार करने पर प्रभात ने भरोसा दिलाया कि वह मुझसे प्यार करता है। शादी करना चाहता है। मैंने प्रभात की बात पर विश्वास कर लिया। इसके बाद हम रिलेशनशिप में आ गए। यहां से शादी का झांसा देकर प्रभात संबंध बनाए रहा। मैं जब भी उसे घरवालों से शादी की बात करने के लिए कहती तो वह टाल देता।
सीएमओ प्रभात बरकड़े